अपडेट: 13 अक्टूबर 2026

त्रिपुरा का ज़मीन रिकॉर्ड खतियान है, जो Jami Tripura पोर्टल jami.tripura.gov.in पर दिखता है। यह अधिकारों का रिकॉर्ड (RoR) है जो मौज़ा (राजस्व गाँव) में किसी मालिक को उसके दाग (प्लॉट) नंबरों से जोड़ता है। देखना मुफ़्त है। पोर्टल की कॉपी संदर्भ कॉपी है और बैंक प्रमाणित कॉपी माँगते हैं।

यहाँ के चरण, मेन्यू नाम और शुल्क प्रकाशित गाइडों से हैं, जो कुछ जगह आपस में अलग हैं। स्क्रीन अलग हो तो स्क्रीन के अनुसार चलें।

त्रिपुरा के रिकॉर्ड क्या हैं

शब्दमतलबटिप्पणी
खतियान (RoR)मालिक का खाता, जो मौज़ा में उसके सारे प्लॉट एक साथ गिनाता हैम्यूटेशन के बाद खतियान नंबर बदल जाता है
दाग नंबरएक प्लॉट का स्थायी नंबरप्लॉट के नक्शे को स्थानीय भाषा में दाग मैप कहते हैं
मौज़ाराजस्व गाँवज़िला, सब-डिवीज़न, रेवेन्यू सर्कल और तहसील के बाद चुना जाता है
किसिमज़मीन का प्रकार, जैसे रैयती, वेस्टेड, सरकारी या जनजातीय प्रतिबंधितखरीदने से पहले देखें
म्यूटेशन (दाखिल खारिज)बिक्री, विरासत, बँटवारे या दान के बाद खतियान में मालिक का बदलावअनुरोध MR नंबर से ट्रैक होता है

खतियान ऑनलाइन कैसे देखें

  1. jami.tripura.gov.in खोलें। होम पेज का विकल्प कुछ स्रोतों में Get Online ROR/Khatian और कुछ में Get RoR or Khatian या View ROR or Khatian कहा गया है। जो दिखे वही चुनें।
  2. लॉगिन पर स्रोत अलग हैं। एक कहता है सामान्य खोज के लिए लॉगिन नहीं चाहिए; दूसरे कहते हैं RoR की कॉपी के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। माँगे तो अपने ब्योरे से रजिस्टर करें।
  3. ज़िला, सब-डिवीज़न, रेवेन्यू सर्कल, तहसील और मौज़ा चुनें।
  4. खतियान नंबर, दाग नंबर (नया नंबर हाल, पुराना सबेक), मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख़ या रजिस्ट्रेशन का प्रकार डालकर खोजें। कुछ स्रोत रापट नंबर या वसीका (म्यूटेशन अनुरोध) नंबर से खोज का भी ज़िक्र करते हैं।
  5. कैप्चा भरें और Display पर क्लिक करें। खतियान खुलता है और देखा, प्रिंट या डाउनलोड किया जा सकता है।

Android और iOS ऐप तथा बांग्ला और अंग्रेज़ी भाषा के विकल्प का भी ज़िक्र है (सिर्फ़ एक स्रोत में)।

भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण या सुधार में मदद चाहिए?

क्या यह मान्य है? प्रमाणित कॉपी और शुल्क

  • बैंक लोन के लिए पोर्टल का प्रिंट नहीं मानते। उन्हें प्रमाणित कॉपी चाहिए।
  • प्रमाणित रिकॉर्ड मौज़ा वाले राजस्व विभाग के सब-डिवीज़नल या DC दफ़्तर, या तहसील से मिलता है। दाग नंबर बताकर प्रमाणित RoR उद्धरण माँगें।
  • शुल्क और समय पोर्टल पर प्रकाशित नहीं हैं, और स्रोत अलग-अलग बताते हैं। एक खतियान के प्रति पन्ने ₹15 और हर अतिरिक्त पन्ने के ₹4 बताता है। दूसरा कहता है तहसील में कोर्ट फ़ीस लगती है और कॉपी 7 से 15 कामकाजी दिन में मिलती है। रकम और समय काउंटर पर पक्का करें।
  • खतियान कॉपी जारी होने की तारीख़ से तीन महीने मान्य रहती है (गैर-सरकारी आँकड़ा, बैंक से पक्का करें), और बैंक व रजिस्ट्रेशन दफ़्तर उससे पुरानी कॉपी लौटा देते हैं। सौदे की तारीख़ के पास ताज़ा कॉपी लें।
  • हाल के म्यूटेशन के बाद पोर्टल पीछे रह सकता है। दोनों में फ़र्क़ हो तो राजस्व विभाग के भौतिक रजिस्टर को मानें।

म्यूटेशन (दाखिल खारिज) और स्थिति

म्यूटेशन त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार नियम, 1961 के अंतर्गत है। अकेला रजिस्टर्ड बिक्री विलेख खतियान नहीं बदलता।

ऑनलाइन:

  1. jami.tripura.gov.in पर लॉगिन करें। रजिस्टर न हों तो आधार, वोटर आईडी और पते के प्रमाण से रजिस्टर करें।
  2. Citizen Centric Services के अंतर्गत Apply for Mutation चुनें।
  3. ज़िला, सब-डिवीज़न, रेवेन्यू सर्कल, तहसील और मौज़ा चुनें।
  4. सब-रजिस्ट्रार से मिला विलेख नंबर डालें, दस्तावेज़ अपलोड करें, सबमिट करें और MR नंबर नोट करें।
  5. Know Mutation Status में वही स्थान का ब्योरा और MR नंबर डालकर ट्रैक करें। वहाँ दिखता है कि आदेश पारित हो गया है या अभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर या DCM के पास है। Absent MR का मतलब है कि कोई आवेदन दाखिल नहीं हुआ।
  6. नया मालिक दिखने पर अपडेटेड खतियान डाउनलोड करें।

ऑफ़लाइन: सब-रजिस्ट्रार के पास विलेख रजिस्टर कराएँ, फिर तहसीलदार दफ़्तर में असली विलेख, खतियान कॉपी, भू-राजस्व रसीद और विरासत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के साथ म्यूटेशन आवेदन फ़ॉर्म नंबर 21 भरें। तहसीलदार मामला म्यूटेशन रजिस्टर में दर्ज करके सुनवाई की तारीख़ देता है। DCM के Form B पर आदेश पारित करने के बाद अपडेटेड खतियान ले लें।

  • लिखे गए दस्तावेज़: रजिस्टर्ड विलेख या उसका नंबर, खतियान कॉपी, भू-राजस्व रसीद, पहचान का प्रमाण, और विरासत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत।
  • म्यूटेशन पूरा करने के लिए एक कन्वर्ज़न शुल्क देना होता है। रकम प्रकाशित नहीं है, और शुल्क का नोटिस छूट जाए तो फ़ाइल अटक सकती है।
  • कोई तय समय प्रकाशित नहीं है। यह रेवेन्यू इंस्पेक्टर और DCM पर निर्भर है, और पड़ोसी से अनसुलझा विवाद इसे रोक देता है।
  • म्यूटेशन सिर्फ़ एक वारिस के नाम पर हो तो बाकी वारिस बाद में उसे चुनौती दे सकते हैं।

नक्शा (भू नक्शा)

प्लॉट के नक्शे को स्थानीय भाषा में दाग मैप कहते हैं, और वह हर प्लॉट का आकार, माप और पड़ोसी दिखाता है। त्रिपुरा के किसी अलग नक्शा पोर्टल का नाम नहीं मिलता, और jami.tripura.gov.in पर नक्शा कहाँ मिलेगा यह भी नहीं बताया गया। मौज़े का नक्शा तहसील या सब-डिवीज़नल राजस्व दफ़्तर से पूछें, और उसे हमेशा ज़मीन पर प्लॉट से मिलाएँ।

संपर्क और सावधानियाँ

  • कोई हेल्पलाइन नंबर प्रकाशित नहीं है। संपर्क के ठिकाने तहसीलदार दफ़्तर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और DC दफ़्तर हैं।
  • जनजातीय और प्रतिबंधित ज़मीन में जो ज़मीन रैयती नहीं है उसकी रजिस्टर्ड बिक्री अमान्य घोषित हो सकती है। खतियान पर किसिम देखें।
  • एक स्रोत पोर्टल के फ़ी कैलकुलेटर का ज़िक्र करता है; मेन्यू में उसका स्थान प्रकाशित नहीं है।
  • रकबा एकड़ या डेसिमल में दर्ज होता है।

संबंधित पेज

आपकी अपनी इकाई अलग हो तो उसे ज़मीन नापने के कन्वर्टर में भरें। यही ब्योरा फ़ार्मर रजिस्ट्री, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान में चाहिए। दूसरे राज्यों के लिए सभी राज्यों के भूमि रिकॉर्ड देखें।

स्रोत

राज्यवार भूलेख

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