पहले अपना राज्य जांचें
नीचे दिए प्रतिशत केंद्र की अधिकतम सीमाएं हैं, वादा नहीं। कई बड़े राज्य सामान्य किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं देते और केवल यंत्रों पर देते हैं; कुछ इसे मिनी ट्रैक्टर या खास श्रेणी तक सीमित रखते हैं। सब्सिडी के भरोसे खरीद की योजना बनाने से पहले इस पेज पर अपने राज्य की गाइड पढ़ें।
केंद्र की अधिकतम दरें (SMAM)
- SC/ST किसान: 50% तक
- महिला किसान: 50% तक
- छोटे/सीमांत किसान: 50% तक
- अन्य किसान: 40% तक
- रुपये की सीमा ट्रैक्टर के PTO HP के अनुसार: 2WD 8-20 PTO HP पर ₹2.00 लाख / ₹1.60 लाख, 20-40 PTO HP पर ₹2.50 लाख / ₹2.00 लाख, 40-70 PTO HP पर ₹4.25 लाख / ₹3.40 लाख (SMAM गाइडलाइन 2020-21)
आवेदन कैसे करें
आवेदन खिड़की खुलने पर राज्य के कृषि-यंत्र पोर्टल पर आधार, ज़मीन के कागज़ और बैंक खाते के साथ आवेदन करें। मंज़ूरी से पहले ट्रैक्टर न खरीदें। मंज़ूरी के बाद आमतौर पर तय अवधि में पंजीकृत डीलर से खरीद, बिल अपलोड, भौतिक सत्यापन और फिर बैंक खाते में भुगतान होता है। पोर्टल, तारीखें और चरण राज्य अनुसार अलग हैं।
राज्यवार ट्रैक्टर सब्सिडी
ट्रैक्टर सब्सिडी - आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- बैंक खाता पासबुक (DBT/भुगतान के लिए)
- भूमि रिकॉर्ड - खसरा / खतौनी (यदि लागू हो)
- श्रेणी प्रमाणपत्र (SC/ST के लिए) और पासपोर्ट फोटो
किसान Farmer.in पर क्यों भरोसा करते हैं
Farmer.in भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मुफ्त सेवा देता है - लाइव मंडी भाव, सरकारी योजना मार्गदर्शन, ट्रैक्टर व उपकरण की जानकारी, लोन और सब्सिडी। हर जानकारी हिंदी और अंग्रेज़ी में, पूरी तरह मुफ्त। रोज़ का मंडी भाव और योजना अपडेट पाने के लिए हमारी WhatsApp सेवा से जुड़ें।