अभी स्थिति क्या है (1 अक्टूबर 2026)

PM-KUSUM 2.0 अभी अधिसूचित नहीं हुई है। 31 दिसंबर 2025 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है, और कुछ राज्य (जैसे महाराष्ट्र) अपनी योजना में आवेदन ले रहे हैं। पैसे देने से पहले अपने राज्य की एजेंसी का पोर्टल देखें। राज्यवार स्वीकृत और लगे पंपों की सरकारी संख्या सोलर पंप पेज पर है।

हर राज्य में लागू नियम

  • 7.5 HP से बड़े पंप पर सब्सिडी 7.5 HP की लागत तक ही मिलती है (पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 15 HP तक)।
  • अति-दोहित (डार्क ज़ोन) भूजल ब्लॉक में नए पंप नहीं।
  • कंपोनेंट B के पंप ग्रिड से नहीं जुड़ते, इसलिए बिजली बेचना संभव नहीं; पहले से ग्रिड पंप हो तो कंपोनेंट C में सोलराइज़ करके अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं।
  • आवेदन केवल राज्य एजेंसी के पोर्टल पर करें; "स्लॉट" दिलाने के लिए किसी को पैसा न दें।

सोलर पंप - आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • बैंक खाता पासबुक (DBT/भुगतान के लिए)
  • भूमि रिकॉर्ड - खसरा / खतौनी (यदि लागू हो)
  • श्रेणी प्रमाणपत्र (SC/ST के लिए) और पासपोर्ट फोटो

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