ड्रिप सिंचाई सब्सिडी
PMKSY के तहत छोटे/सीमांत किसानों को 55% और सामान्य वर्ग को 45% केंद्रीय सब्सिडी मिलती है। राज्य 10-25% अतिरिक्त जोड़ते हैं।
ड्रिप के फायदे
- 30-50% पानी की बचत
- 20-30% ज्यादा उपज
- फर्टिगेशन से 25-30% खाद बचत
- कम खरपतवार और रोग
ड्रिप सिंचाई - आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- बैंक खाता पासबुक (DBT/भुगतान के लिए)
- भूमि रिकॉर्ड - खसरा / खतौनी (यदि लागू हो)
- श्रेणी प्रमाणपत्र (SC/ST के लिए) और पासपोर्ट फोटो
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