अपडेट: 4 अक्टूबर 2026

राजस्थान में कृषि विभाग की कृषि यंत्र योजना में ट्रैक्टर खुद पर अनुदान नहीं मिलता। राज किसान साथी (rajkisan.rajasthan.gov.in) के योजना पृष्ठ पर दरें केवल बीज ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, रोटावेटर, थ्रेसर, प्लांटर और रीपर जैसे यंत्रों की हैं, और आवेदन में उस ट्रैक्टर का आरसी मांगा जाता है जो किसान के पास पहले से है। पोर्टल पर ट्रैक्टर का एकमात्र मानक उद्यान विभाग के यांत्रिकीकरण घटक में है: रोटावेटर या उपकरण सहित 20 PTO HP तक का ट्रैक्टर, सामान्य किसानों को 25% (अधिकतम ₹75,000) और SC, ST, लघु, सीमान्त व महिला कृषकों को 35% (अधिकतम ₹1,00,000)।

जुलाई 2026 की एक समाचार रिपोर्ट भी राज्य योजना को केवल यंत्रों तक सीमित बताती है। अंतर साफ दिखे, इसलिए ट्रैक्टर पर SMAM की राष्ट्रीय सीमाएं नीचे दी गई हैं। देशव्यापी जानकारी के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी की जानकारी देखें।

किस पर अनुदान है और किस पर नहीं

  • कृषि विभाग, कृषि यंत्र: अनुमोदित यंत्रों पर 40% (सामान्य) या 50% (SC, ST, लघु, सीमान्त व महिला कृषक), और रुपये की सीमा ट्रैक्टर या शक्ति चालित यंत्र की BHP पर निर्भर है।
  • उद्यान विभाग, यांत्रिकीकरण: FAQ में 20 PTO HP तक का ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर और स्प्रेयर गिनाए गए हैं।
  • कृषि यंत्र किराया केंद्र: KVSS, GSS या FPO के केंद्र के लिए कृषि विभाग परियोजना लागत का अधिकतम 80% देता है। आवेदन जिले के संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय में करें। पोर्टल पर केंद्रों की सूची है और कुछ केंद्रों के पास ट्रैक्टर हैं जो छोटे किसान किराये पर ले सकते हैं।
  • राजस्थान के लिए "ट्रैक्टर पर 40% तक, अधिकतम ₹1,00,000" बताने वाली डीलर साइटों की बात पोर्टल के पृष्ठों से मेल नहीं खाती।

यंत्रों की दरें (कृषि विभाग)

यंत्रSC, ST, लघु, सीमान्त, महिलाअन्य कृषक
सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल50% या ₹15,000 से ₹28,000, जो कम हो40% या ₹12,000 से ₹22,400, जो कम हो
डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो50% या ₹20,000 से ₹50,00040% या ₹16,000 से ₹40,000
रोटावेटर50% या ₹42,000 से ₹50,40040% या ₹34,000 से ₹40,300
मल्टी क्रॉप थ्रेसर50% या ₹30,000 से ₹1,00,00040% या ₹25,000 से ₹80,000
रिज फरो प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर50% या ₹30,000 से ₹75,00040% या ₹24,000 से ₹60,000
चिजल प्लाऊ50% या ₹10,000 से ₹20,00040% या ₹8,000 से ₹16,000

रुपये की सीमा ट्रैक्टर की BHP के साथ बढ़ती है, 20 BHP से कम से लेकर 35 BHP से अधिक तक, इसलिए बड़े ट्रैक्टर पर सीमा ऊंची है। ये दरें अक्टूबर 2026 में योजना पृष्ठ पर दिखी दरें हैं, जिस पर दिशानिर्देश का वर्ष नहीं छपा है। अन्य सभी अनुमोदित यंत्रों पर SMAM के मानक लागू हैं।

ट्रैक्टर या यंत्र सब्सिडी के आवेदन में मदद चाहिए?

ट्रैक्टर की सीमा: राज्य पोर्टल बनाम राष्ट्रीय SMAM

स्रोतट्रैक्टरSC, ST, लघु, सीमान्त, महिलाअन्य
उद्यान FAQरोटावेटर या उपकरण सहित 20 PTO HP तक (लागत ₹3.00 लाख मानी गई)35% या ₹1,00,00025% या ₹75,000
SMAM 2020-212WD, 8 से 20 PTO HP50%, ₹2.00 लाख40%, ₹1.60 लाख
SMAM 2020-214WD, 8 से 20 PTO HP50%, ₹2.25 लाख40%, ₹1.80 लाख
SMAM 2020-212WD, 20 से अधिक से 40 PTO HP50%, ₹2.50 लाख40%, ₹2.00 लाख
SMAM 2020-214WD, 20 से अधिक से 40 PTO HP50%, ₹3.00 लाख40%, ₹2.40 लाख
SMAM 2020-212WD, 40 से अधिक से 70 PTO HP50%, ₹4.25 लाख40%, ₹3.40 लाख
SMAM 2020-214WD, 40 से अधिक से 70 PTO HP50%, ₹5.00 लाख40%, ₹4.00 लाख

SMAM की पंक्तियां राष्ट्रीय अधिकतम सीमाएं हैं। कौन सी मशीन पर अनुदान देना है, यह हर राज्य तय करता है, और राजस्थान के कृषि यंत्र पृष्ठ पर कोई ट्रैक्टर नहीं है। दिसंबर 2025 के संशोधित SMAM दिशानिर्देश इन सीमाओं को बदल सकते हैं, इसलिए SMAM की पंक्तियों के भरोसे खरीद की योजना न बनाएं।

कौन आवेदन कर सकता है और क्या अपलोड करें

  • आवेदक के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। अविभाजित परिवार में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना चाहिए।
  • ट्रैक्टर चलित यंत्र के लिए ट्रैक्टर का आरसी आवेदक के नाम से होना चाहिए।
  • विभाग की सभी योजनाओं में एक वित्तीय वर्ष में केवल एक यंत्र, और एक प्रकार के यंत्र पर तीन वर्ष में केवल एक बार अनुदान मिलता है। एक साथ अधिकतम तीन प्रकार के यंत्रों के लिए आवेदन हो सकता है।
  • दस्तावेज: जनाधार या आधार कार्ड, छह माह से अधिक पुरानी न हो ऐसी जमाबंदी या राजस्व पासबुक की नकल, लघु या सीमान्त कृषक प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), ट्रैक्टर चलित यंत्र के लिए ट्रैक्टर के आरसी की प्रति और बैंक खाते का पूरा विवरण।

आवेदन कैसे करें और आगे क्या होता है

  1. राज किसान साथी खोलें, किसान सेवाएं, कृषि विभाग, कृषि यंत्र पर जाएं और जनाधार नंबर से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र पर आवेदन करें।
  2. दस्तावेज अपलोड करें। पोर्टल पर ऑनलाइन रसीद मिलती है और कृषि कार्यालय में कोई कागज जमा नहीं करना होता।
  3. आवेदनों का रैण्डमाईजेशन होता है और फिर ऑनलाइन वरीयता क्रम से निस्तारण होता है।
  4. प्रशासनिक स्वीकृति 15 दिन में मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलती है।
  5. स्वीकृति के 45 दिन के भीतर पोर्टल की सूची (फार्म इम्प्लीमेंट डीलर रिपोर्ट) के निर्माता या विक्रेता से खरीदें। नहीं तो स्वीकृति निरस्त हो जाती है।
  6. कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी क्रय बिल के साथ यंत्र का भौतिक सत्यापन करते हैं।
  7. अनुदान ऑनलाइन बैंक खाते में आता है।

होम पेज पर आवेदन की स्थिति जानें से स्थिति देखी जा सकती है।

तारीखें

योजना पृष्ठ पर आवेदन की कोई अवधि नहीं छपी है। जुलाई 2026 की पत्रिका की रिपोर्ट में हर साल 30 जून की अंतिम तिथि और पहले आओ पहले पाओ का जिक्र है, जो पोर्टल के रैण्डमाईजेशन से अलग है, इसलिए पोर्टल की सूचना ही देखें।

संपर्क

  • अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005: 0141-2227849।
  • सहायता केंद्र: 0141-2927047 और 0141-2922613।
  • ईमेल: [email protected]। जिले में सहायता के लिए सहायक निदेशक कृषि या कृषि पर्यवेक्षक से मिलें।

ट्रैक्टर लेना हो तो

कृषि विभाग की योजना में ट्रैक्टर पर अनुदान न होने से असली रास्ते ये हैं: लोन, खेत पात्र हो तो उद्यान विभाग का मानक, या किराया केंद्र से यंत्र किराये पर लेना। ट्रैक्टर की कीमतें, ऑन-रोड कीमत टूल, EMI कैलकुलेटर, ट्रैक्टर लोन और डीलर देखें। जिन यंत्रों पर अनुदान मिलता है वे यंत्र डीलर पृष्ठ पर हैं, और सब्सिडी फाइंडर में अन्य योजनाएं हैं।

Sources

राज्यवार ट्रैक्टर सब्सिडी

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