अपडेट: 4 अक्टूबर 2026

झारखंड में ट्रैक्टर पर बड़ी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अपनी योजना मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के जरिए, ऐसे ऑनलाइन पोर्टल से नहीं जिसका रिपोर्टों में नाम हो। राज्य बड़े ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत और उसके साथ खरीदे यंत्रों पर 80 प्रतिशत देता है, ₹10 लाख के पैकेज के भीतर, और सब्सिडी प्रति लाभार्थी ₹5 लाख तक सीमित है। योजना जून 2025 में दो साल बाद फिर शुरू हुई। अभी कोई नई आवेदन अवधि प्रकाशित नहीं है।

योजना में 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन और ड्राइविंग लाइसेंस वाले किसानों और समूहों को प्राथमिकता है। कम जमीन वाला किसान नीचे समूह की योजना और राष्ट्रीय मानक पढ़े। राष्ट्रीय नियम ट्रैक्टर सब्सिडी पेज पर हैं।

योजनाओं के नाम और कौन चलाता है

  • मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana), राज्य का कृषि विभाग चलाता है। CMV360 झारखंड कृषि यंत्र औजार प्रशिक्षण केंद्र को प्रबंधन प्राधिकरण बताता है।
  • कृषि यंत्रीकरण योजना: अलग राज्य योजना, जो महिला स्वयं सहायता समूहों, सखी मंडलों और किसान समूहों को मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर देती है।
  • ऑनलाइन पोर्टल नहीं: रिपोर्टें जिला कार्यालयों में कागजी फॉर्म बताती हैं। इस योजना के लिए पोर्टल है या नहीं, यह नहीं बताया गया।

दरें और सीमा

मदसब्सिडीसीमारिपोर्ट का वर्ष
CM Tractor Yojana में बड़ा ट्रैक्टर50%₹10 लाख का पैकेज (1 ट्रैक्टर और 2 यंत्र); सब्सिडी ₹5 लाख तक2024 और 2025 की रिपोर्ट
ट्रैक्टर के साथ खरीदे यंत्र80%₹5 लाख की सब्सिडी सीमा के भीतर2024 और 2025 की रिपोर्ट
CM Tractor Yojana में मिनी ट्रैक्टर80%नहीं बताई गईजून 2025 की रिपोर्ट
किसान समूहों और महिला समूहों के लिए मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर (कृषि यंत्रीकरण योजना)80%₹5 लाख की लागत पर ₹4 लाख तकरिपोर्ट पर तारीख नहीं; पिछला दौर 2017-18 बताया गया

रिपोर्टें पैमाने पर अलग हैं। आज तक ने 2024 में दो साल में 1,100 से अधिक ट्रैक्टर के लिए ₹80 करोड़ का पहला चरण बताया, जिसमें देवघर और दुमका पहले हैं। CMV360 ₹150 करोड़ पर 4,000 ट्रैक्टर और 1,000 से अधिक यंत्र बताता है, यानी 2,450 बड़े और 1,550 छोटे ट्रैक्टर, 34 से 40 HP के। मौजूदा संख्या जिला कार्यालय से पूछें।

दूसरे किसानों के लिए राष्ट्रीय SMAM मानक संदर्भ है। यह पुष्टि नहीं है कि झारखंड इसके तहत किसी व्यक्ति को ट्रैक्टर पर देता है या नहीं।

मशीन (SMAM, 2018-19 में संशोधित)SC, ST, लघु, सीमांत, महिलाअन्य किसान
ट्रैक्टर 2WD, 8 से 20 PTO HP50%, ₹2.00 लाख तक40%, ₹1.60 लाख तक
ट्रैक्टर 2WD, 20 से ऊपर और 40 PTO HP तक50%, ₹2.50 लाख तक40%, ₹2.00 लाख तक
ट्रैक्टर 2WD, 40 से ऊपर और 70 PTO HP तक50%, ₹4.25 लाख तक40%, ₹3.40 लाख तक
ट्रैक्टर या यंत्र सब्सिडी के आवेदन में मदद चाहिए?

पात्रता और दस्तावेज

  • व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल प्रबंधन समितियां और LAMPS तथा PACS के सदस्य आवेदन कर सकते हैं।
  • कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन को प्राथमिकता है। ट्रैक्टर या LMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, और लाइसेंस वाले चालक वाले समूह को वरीयता है।
  • दस्तावेज: PAN कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, भूमि के कागज, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटो।
  • समूहों को सदस्यता का प्रमाण, ग्राम सभा की प्रति और जहां लागू हो जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, जैसा एक गाइड बताती है।

चयन कैसे होता है

एक गाइड के अनुसार आधे ट्रैक्टर विधायक की अनुशंसा पर और बाकी आधे जिला स्तर की समिति से दिए जाते हैं, जो लाभार्थी सूची बनाती है। यह एक ही रिपोर्ट है, इसलिए जिला कार्यालय में पुष्टि करें। रिपोर्टों में न लॉटरी है और न टोकन राशि।

आवेदन के कदम

  1. जिले के भूमि संरक्षण कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय जाएं।
  2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म लें, समूहों के लिए परिशिष्ट 1 और 2।
  3. भरें, ऊपर के दस्तावेज लगाएं और पंचायत प्रतिनिधि से सत्यापन कराएं।
  4. सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच जमा करें। फिर जिला समिति सूची बनाती है।
  5. चयनित किसानों को योजना के तहत मशीनें मिलती हैं, और 2025 में महिला समूहों को प्रशिक्षण की रिपोर्ट है।

चयन के बाद के कदम, जैसे डीलर, बिल और भुगतान का तरीका, रिपोर्टों में नहीं बताए गए हैं। जून 2025 में रांची में 32 बड़े ट्रैक्टर, 2 मिनी ट्रैक्टर और 55 पंप सेट सौंपे गए।

तारीखें

देखी गई आखिरी तारीखें पहले चरण में 3 जुलाई 2024 और बाद के दौर में 30 जनवरी 2025 थीं, और वितरण 26 जून 2025 को शुरू हुआ। नई समय सीमा प्रकाशित नहीं है। समूह की योजना में राज्य की ओर से 425 मिनी ट्रैक्टर, 165 पावर टिलर और ₹25 करोड़ बताए गए हैं, तारीख के बिना।

संपर्क और आगे क्या करें

रिपोर्टों में कोई हेल्पलाइन नंबर प्रकाशित नहीं है। जिले का भूमि संरक्षण कार्यालय और जिला कृषि कार्यालय संपर्क के स्थान हैं। इंतजार के दौरान ट्रैक्टर के दाम, ऑन-रोड प्राइस टूल, EMI कैलकुलेटर, ट्रैक्टर लोन पेज, स्थानीय डीलर, यंत्र और सब्सिडी फाइंडर देखें।

Sources

राज्यवार ट्रैक्टर सब्सिडी

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