अपडेट: 3 अक्टूबर 2026

हरियाणा में ट्रैक्टर पर सब्सिडी सिर्फ एक वर्ग को मिलती है: अनुसूचित जाति (SC) के किसान। 2025-26 की योजना में 45 HP या उससे ऊपर के ट्रैक्टर पर प्रति यूनिट ₹3,00,000 तक की सब्सिडी थी, जिसका आवेदन agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन होता था। SC से बाहर के किसानों के लिए जो नोटिस मिले हैं, उनमें ट्रैक्टर पर कोई सामान्य सब्सिडी नहीं है। उनके लिए राज्य का पैसा औजारों पर जाता है, ज्यादातर फसल अवशेष मशीनों पर, और हाल में घोषित इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सब्सिडी पर।

नीचे की योजना की जानकारी विभाग के नोटिस की खबरों से ली गई है, नोटिस से सीधे नहीं। आवेदन से पहले agriharyana.gov.in पर मौजूदा नोटिस देख लें। देश भर की तस्वीर ट्रैक्टर सब्सिडी की मुख्य जानकारी में है।

हरियाणा में किस पर सब्सिडी है

योजनाकिसके लिएदर और सीमावर्ष
SC किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी (एक खबर में योजना SB-89 कही गई)मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पर पंजीकृत SC किसान, जिनके पास जमीन होप्रति यूनिट ₹3,00,000 तक, 45 HP या ऊपर का ट्रैक्टर2025-26
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सब्सिडीकिसानों के लिए घोषित; खबर में पात्रता नहीं दी गई₹5,00,000 घोषित; 45 HP के e-ट्रैक्टर की कीमत करीब ₹15 लाख बताई गईमई 2026 में घोषित
फसल अवशेष और अन्य औजारMFMB पर पंजीकृत किसान, प्रति किसान एक मशीनलागत का 50% या मशीन की सीमा, जो कम हो; सीमा ₹22,375 (श्रब मास्टर) से ₹9,00,000 (बड़े राउंड बेलर) तक2026-27

ट्रैक्टर की दर रुपये की सीमा है, उसका कोई प्रतिशत नहीं बताया गया। औजारों की सीमा मशीन के हिसाब से अलग है, और 13 मशीनों की पूरी सूची विभाग के नोटिस में है। ट्रैक्टर से जुड़ने वाले लोडर भी सूची की मशीनों में हैं। सामान्य किसानों के लिए ट्रैक्टर सूची में नहीं है।

SC किसानों की ट्रैक्टर सब्सिडी: कौन आवेदन कर सकता है

  • अनुसूचित जाति वर्ग का हो और हरियाणा का निवासी हो।
  • मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत हो।
  • खेती की जमीन उसके नाम हो। परिवार के सदस्य के नाम की जमीन तब मानी जाती है जब वह परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज हो।
  • पिछले पांच साल में विभाग की किसी योजना में ट्रैक्टर पर सब्सिडी न ली हो।
  • खरीद की तारीख से पांच साल तक ट्रैक्टर बेच नहीं सकता।
ट्रैक्टर या यंत्र सब्सिडी के आवेदन में मदद चाहिए?

चयन कैसे होता है

आवेदन 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन खुले थे। आवेदन स्थानों से ज्यादा हों तो उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ऑनलाइन ड्रा निकालती है। खबरों में प्रति जिला ट्रैक्टरों की संख्या नहीं दी गई, और इस योजना में टोकन मनी का भी जिक्र नहीं है।

agriharyana.gov.in पर आवेदन के चरण

  1. मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करें और जमीन तथा परिवार पहचान पत्र का ब्यौरा सही रखें।
  2. agriharyana.gov.in खोलें और ट्रैक्टर सब्सिडी की खिड़की खुली होने पर आवेदन करें। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होते हैं।
  3. जिले के ड्रा का इंतजार करें।
  4. चयन होने पर ट्रैक्टर खरीदें। हरियाणा की मशीनरी योजनाओं की गाइड कहती हैं कि सूचीबद्ध डीलर से ही खरीदें। अपने चयन पत्र में यह देख लें।
  5. विभाग ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन करता है।
  6. सब्सिडी MFMB पर दर्ज बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होती है।

पोर्टल के मेन्यू के नाम खबरों में नहीं दिए गए, इसलिए स्क्रीन के अनुसार चलें।

दस्तावेज

ट्रैक्टर योजना के लिए खबरों में MFMB पंजीकरण, SC दर्जा, जमीन का स्वामित्व या PPP ब्यौरा और पांच साल में ट्रैक्टर सब्सिडी न लेने की घोषणा बताई गई है। औजारों के लिए PPP नंबर या आधार, फोटो पहचान पत्र, PAN कार्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर की RC, SC आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्वघोषणा पत्र सूचीबद्ध हैं। ट्रैक्टर की RC इसलिए चाहिए क्योंकि मशीनें ट्रैक्टर से चलती हैं।

औजार: नियम और पिछली खिड़की

  • आवेदक या परिवार ने पिछले तीन साल में उसी मशीन पर सब्सिडी न ली हो, और प्रति किसान एक मशीन की सीमा है।
  • आवेदन स्थानों से ज्यादा हों तो ऑनलाइन ड्रा से चयन होता है।
  • 2026-27 की खिड़की एक अखबार में 15 जून 2026 तक और एक गाइड में 3 अगस्त 2026 तक खुली बताई गई। बिल और GPS अपलोड की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 थी।
  • 2021 की एक पुरानी खबर में ₹2,500 से ₹5,000 की टोकन राशि ऑनलाइन जमा करने का जिक्र है। मौजूदा टोकन राशि मिली खबरों में नहीं है।

ट्रैक्टर चाहिए और SC नहीं हैं तो

तारीखें और संपर्क

ट्रैक्टर की पिछली खिड़की 15 जनवरी 2026 को बंद हुई। अगली खिड़की की तारीख मिली खबरों में नहीं है। 2026-27 के लिए ट्रैक्टर का नोटिस नहीं मिला। मदद के लिए एक गाइड विभाग की हेल्पलाइन 0172-2571553 बताती है और 2021 की एक खबर में टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 है। दोनों द्वितीयक स्रोत हैं, इसलिए agriharyana.gov.in या जिला कृषि कार्यालय में पुष्टि कर लें। अंबाला की खबर में योजना के अधिकारी के रूप में सहायक कृषि अभियंता का नाम आया है।

स्रोत

राज्यवार ट्रैक्टर सब्सिडी

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