अपडेट: 4 अक्टूबर 2026

बिहार में अकेले किसान को ट्रैक्टर पर अनुदान मिलता है, पर योजना लॉटरी की है और खिड़की छोटी। बिहार की कृषि यंत्रीकरण योजना OFMAS पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर चलती है, और 2026-27 की 86 यंत्रों की सूची में रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक्टर 40 से 80 प्रतिशत की सीमा में है। 2026-27 की खिड़की 8 से 30 सितंबर 2026 तक थी और बंद हो चुकी है। अगला दौर घोषित नहीं है।

गाइड ट्रैक्टर को 18 से 20 PTO HP का मिनी ट्रैक्टर बताती हैं, जिस पर सामान्य किसान को 40 प्रतिशत और SC, ST तथा अति पिछड़ा वर्ग के किसान को 50 प्रतिशत मिलता है। गाइडों में बताई रुपये की सीमा अलग अलग है, इसलिए नीचे की तालिका राष्ट्रीय SMAM मानक पर है। बिहार का अपना रेट कार्ड पोर्टल पर है। राष्ट्रीय नियम ट्रैक्टर सब्सिडी पेज पर हैं।

योजना और पोर्टल के नाम

  • योजना: SMAM के तहत कृषि यंत्रीकरण योजना, अमर उजाला के अनुसार 2026-27 का बजट ₹236.58 करोड़।
  • पोर्टल: farmech.bihar.gov.in पर OFMAS (Online Farm Mechanization Application Software), और dbtagriculture.bihar.gov.in पर DBT कृषि पंजीकरण।
  • अन्य मदें: 267 कस्टम हायरिंग सेंटर, 38 कृषि यंत्र बैंक, फसल अवशेष प्रबंधन के 200 विशेष केंद्र और 480 ड्रोन केंद्र।

श्रेणी के अनुसार दरें

मदसामान्य किसानSC, ST, लघु, सीमांत, महिला
ट्रैक्टर 2WD, 8 से 20 PTO HP40%, ₹1.60 लाख तक50%, ₹2.00 लाख तक
ट्रैक्टर 2WD, 20 से 40 PTO HP40%, ₹2.00 लाख तक50%, ₹2.50 लाख तक
ट्रैक्टर 2WD, 40 से 70 PTO HP40%, ₹3.40 लाख तक50%, ₹4.25 लाख तक

ये पंक्तियां 2018-19 में संशोधित राष्ट्रीय SMAM तालिका की हैं। बिहार में ऊंचे HP वर्ग लागू हैं या नहीं यह पुष्ट नहीं है, क्योंकि गाइड सिर्फ 18 से 20 PTO HP के मिनी ट्रैक्टर का नाम लेती हैं। गाइडें ₹1.5 लाख और ₹3.4 लाख की सीमा भी बताती हैं, जो दोनों सही नहीं हो सकतीं।

केंद्रट्रैक्टर पर सहायतास्रोत वर्ष
कस्टम हायरिंग सेंटर (267 इकाई)35 BHP तक ट्रैक्टर: ₹1,60,0002025-26 दौर
विशेष फसल अवशेष केंद्र55 PTO HP तक ट्रैक्टर: ₹3 लाख2025-26 दौर

अन्य मदें 40 से 80 प्रतिशत की सीमा में हैं। रिपोर्ट के अनुसार कस्टम हायरिंग सेंटर को 40 प्रतिशत, अधिकतम ₹4 लाख, और यंत्र बैंक को 80 प्रतिशत, अधिकतम ₹8 लाख मिलता है।

ट्रैक्टर या यंत्र सब्सिडी के आवेदन में मदद चाहिए?

पात्रता और दस्तावेज

  • पहले DBT कृषि पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है।
  • बताए गए दस्तावेज: आधार, भूमि रिकॉर्ड या स्वघोषणा, बैंक खाते का विवरण, और ऊंची दर के लिए जाति प्रमाण पत्र।
  • CMV360 ट्रैक्टर के लिए शर्तें बताता है: किसान के पास पहले से ट्रैक्टर न हो, पिछले 5 साल में ऐसा अनुदान न लिया हो, और साथ में कम से कम एक और यंत्र खरीदे।

चयन कैसे होता है

चयन ऑनलाइन लॉटरी से होता है, पहले आओ पहले पाओ से नहीं। चुने गए किसान को 15 दिन के लिए वैध परमिट मिलता है।

आवेदन के कदम

  1. आधार से dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण करें।
  2. farmech.bihar.gov.in खोलें और पंजीकरण ID से लॉगिन करें।
  3. यंत्र चुनें, दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें। संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  4. लॉटरी के नतीजे का इंतजार करें।
  5. चयन होने पर परमिट डाउनलोड करें और 15 दिन में डीलर को पूरा भुगतान करें।
  6. बिल अपलोड करें। फिर भौतिक सत्यापन होता है।
  7. अनुदान DBT से बैंक खाते में आता है।

ये कदम गाइडों से हैं, पोर्टल से नहीं, इसलिए स्क्रीन के अनुसार चलें। आवेदन मुफ्त है। फीस मांगने वाले की शिकायत करें।

तारीखें

2026-27 के दौर में आवेदन 8 से 30 सितंबर 2026 तक लिए गए। अगली तारीख प्रकाशित नहीं है।

दौर छूट जाए तो

लॉटरी के आसपास पैसे की योजना

  • अनुदान प्रतिशत और रुपये की सीमा में से कम वाला होता है। जिस ट्रैक्टर की कीमत सीमा को प्रतिशत से भाग देने पर आने वाली राशि से ज्यादा हो, उस पर सिर्फ सीमा मिलती है।
  • किसान डीलर को पूरा भुगतान करता है और सत्यापन के बाद अनुदान DBT से आता है, इसलिए बाकी रकम पहले जुटानी होती है।
  • परमिट 15 दिन का है, इसलिए पहले से तैयार लोन मंजूरी से चुना गया मौका हाथ से नहीं जाता।
  • चयन न होने पर अगले दौर की घोषणा के बाद फिर आवेदन किया जा सकता है।

किससे संपर्क करें

कृषि टाइम्स जिला कृषि पदाधिकारी और सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) का नाम लेता है। SkillUp Bihar फीस की शिकायत के लिए 0612-2233555 देता है, जो गाइड का आंकड़ा है और पुष्ट नहीं।

स्रोत

राज्यवार ट्रैक्टर सब्सिडी

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